नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपनी परिषद की बैठक में विभिन्न नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों को दी बड़ी मंजूरी पढ़िए इस रिपोर्ट में

 

~ पालिका ड्राफ्ट सौर ऊर्जा नीति 2022, जुर्माने में वृद्धि और भाषा शिक्षकों, विशेष शिक्षा शिक्षक और वास्तुकार पद के भर्ती नियमों में संशोधन पर परिषद बैठक में निर्णय लिए गए।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने आज आयोजित अपनी परिषद की बैठक पहले दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अरविंद केजरीवाल और  उसके बाद माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री, भारत सरकार –  श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में हुई । इस बैठक में पालिका परिषद के अध्यक्ष – श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, पालिका परिषद के उपाध्यक्ष – श्री सतीश उपाध्याय , माननीय विधायक और सदस्य एनडीएमसी, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद के माननीय सदस्य – श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा सैलानी, श्री गिरीश सचदेवा और सचिव- एनडीएमसी, श्री विक्रम सिंह मलिक ने भाग लिया । इस बैठक के समक्ष रखे एजेंडा विषयों में विभिन्न नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी भी दी।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने परिषद के समक्ष रखी कार्यसूची विषयों पर निम्नलिखित नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी : –

1. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) सौर ऊर्जा नीति 2022.

पालिका परिषद ने शत-प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ गठजोड़ करने की व्यापक व्यवस्था के अलावा, यह परिषद पर भी निर्भर है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन की सभी संभावित संभावनाओं का दोहन करे।

इस नीति को “एनडीएमसी सौर नीति-2022” के रूप में जाना जाएगा, जो अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। यह नीति 1 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता वाली किसी भी सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के लिए लागू होगी। यह नीति पालिका परिषद में सभी बिजली दरों के तहत सभी बिजली उपभोक्ताओं और एनडीएमसी क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और संचालन करने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होती है।

पालिका परिषद इन उल्लिखित विषयों के अनुसार ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करेगा। सभी ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र लागू सीईए (ग्रिड मानक) विनियम, 2013 और अन्य लागू नियमों एवं समय-समय पर संशोधित नियम और दिशानिर्देश का पालन करेंगे।

एनडीएमसी सरकारी संगठनों, सरकारी स्वामित्व वाले या अस्पतालों, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक/तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों, छात्रावासों और प्रशिक्षण संस्थानों, फायर स्टेशनों, अस्पतालों/औषधालयों, दूतावास, स्टेडियम, पुल, सार्वजनिक शौचालय और बस स्टॉप, शेड, पार्किंग स्थल और केंद्र और राज्य सरकार के अन्य भवन के सभी मौजूदा आने वाले या प्रस्तावित भवनों पर नेट मीटरिंग के साथ सौर संयंत्रों की तैनाती को बढ़ावा देगा।

आज परिषद ने सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए एनडीएमसी ड्राफ्ट सौर नीति 2022 को प्रसारित करने की मंजूरी दी  है ताकि एक समावेशी और व्यापक एनडीएमसी सौर नीति तैयार की जा सके।

2. मलेरिया अन्य मच्छर जनित रोगों के उप-नियमों के उल्लंघन के लिए दंड की राशि बढ़ाने के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा – 390 में संशोधन करना ।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 24/12/2021, 25/02/2022 और 25/03/2022 में मलेरिया और अन्य मच्छर जनित रोग उप-नियमों के संबंध में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान के संशोधन के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए थे।

चूंकि पालिका परिषद एक सांविधिक सार्वजनिक निकाय है, जिसे एनडीएमसी अधिनियम -1994 द्वारा गठित किया गया है, जिसे नई दिल्ली क्षेत्र के नगर प्रशासन के कार्य के लिए जिम्मेदारी दी गयी है और आम जनता के लिए नागरिक सुविधाओं के प्रावधान और रखरखाव का कर्तव्य सौंपा गया है इसलिए, परिषद ने सिफारिश की कि एनडीएमसी अधिनियम -1994 की धारा 390 के तहत उल्लिखित दंड को संशोधित किया जा सकता है और “पांच सौ” से बढ़ाकर “पांच हजार से अधिक नहीं” किया जा सकता है और जहां भी मौजूदा शब्द “बीस” आता है, उसे “दो सौ से अधिक नहीं” शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. एलोपैथिक दवाओं की खरीद के लिए वर्ष 2022-23 के बजट के अंतर्गत रुपये – 600 लाख के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रदान ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद कर्मचारियों, उनके आश्रितों और आम जनता को कहीं से भी अस्पतालों और औषधालयों में जाने वालों के लिए निःशुल्क दवाओं सहित चिकित्सा देखभाल मुफ्त में प्रदान करता है।
बजट 2022-23 में एलोपैथिक दवाओं की खरीद के लिए रुपये 600 लाख की राशि आवंटित किए गए हैं।
निदेशक (चिकित्सा सेवा) को श्रेणी ए, बी और सी के लिए अलग-अलग निविदा आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा विभाग को केंद्रीय भंडार से प्रति माह 2 लाख रुपये तक की दवा की आकस्मिक खरीद करनी होगी ताकि इसका निर्वहन किया जा सके। अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों एवं आम जनता के प्रति चिकित्सा देखभाल के दायित्व। परिषद ने चिकित्सा सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देने का संकल्प लिया गया ।

4.पालिका परिषद स्कूलों में टीजीटी ( आधुनिक भारतीय भाषाओं ) के पदों के लिए भर्ती नियमों (आरआर) में संशोधन करना ।
परिषद ने एनडीएमसी स्कूलों में टीजीटी (आधुनिक भारतीय भाषा) (एमआईएल) के पद के लिए आरआर में संशोधन/संशोधन के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दे दी है।
5. पालिका परिषद स्कूलों में विशेष शिक्षा शिक्षक (टीजीटी) के पद के लिए भर्ती नियम तैयार करना ।  पालिका परिषद के स्कूलों में विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षक की कमी है। विशेष शिक्षा शिक्षक के भर्ती नियमों ( आरआर ) की अनुपलब्धता के कारण उक्त पद पर बोली बाधित, मानसिक रूप से मंद और आंशिक रूप से अशक्त है , उनके लिए शिक्षकों को नहीं भरा जा सकता।  परिषद ने विशेष शिक्षा शिक्षकों के पद के लिए प्रस्तावित आरआर को परिषद द्वारा सहमति दी गयी । विभाग को इन पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अलग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए और इसे जल्द से जल्द राजपत्र में भी  अधिसूचित करना चाहिए।
6. पालिका परिषद के वास्तुकार विभाग में मुख्य वास्तुकार, वरिष्ठ वास्तुकार, वास्तुकार, उप – वास्तुकार, सहायक वास्तुकार, वास्तु सहायक के पदों के लिए भर्ती नियमों (आरआर) की अधिसूचना।
परिषद ने मुख्य वास्तुकार, वरिष्ठ वास्तुकार, वास्तुकार सहायक और वास्तु सहायक के पद के लिए भर्ती नियम में प्रस्तावित संशोधन/संशोधन के लिए आज परिषद ने अनुमोदन किया।

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