पुलिस उपमहानिरीक्षक,झॉसी परिक्षेत्र ,जोगेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक मनाये जा रहे सड़क सुरक्षा माह के सम्बन्ध मेे जनपद झॉसी पुलिस की तैयारियोें की समीक्षा की गयी तथा यातायात पुलिस विभाग में नियुक्त ट्रैफिक के पुलिस कर्मियां एवं होमगार्ड की बैठक ली गयी। जिसमें झॉसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस0, अपर पुलिस अधीक्षक नगर , क्षेत्राधिकारी नगर/सदर एवं क्षेत्राधिकारी यातायात उपस्थित रहे। जनपद की यातायात व्यवस्था दुरूस्त एवं आवागमन सुगम बनाये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियो एवं कर्मियों को निम्न निर्देश दिये गयेः-
1- जनपद में यातायात व्यवस्था के संचालन हेतु, ट्रैफिक पुलिस में शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुसार नियुक्ति कर दी जाये। ट्रैफिक पुलिस में हे0कॉ0 एवं आरक्षियों की संख्या कम है इस हेतु ट्रैफिक की ट्रेनिंग प्राप्त आरक्षी/मुख्य आरक्षी को नियुक्त करते हुए, पुलिस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
2- जनपद में पुलिस मुख्यालय द्वारा 10 टीएसआई मिले है जिन्हें यातायात को सुदृढ़ एवं आवागमन सरल बनाये जाने हेतु स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों सहित नियुक्त किया जाये तथा इनके सुपरविजन हेतु निरीक्षक यातायात की नियुक्ति कर दी जाये।
3- शहर क्षेत्र में जाम की स्थिति को समाप्त करने तथा स्कूल के बच्चों का समय प्रातः 10ः00 बजे से 03ः00 बजे तक हो जाने के कारण दिन में भारी वाहनों हेतु नो-एन्ट्री अवश्य लगायी जाये। जिसमें भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया जाये।
4- नो-एन्ट्री प्वाईन्ट, मेडीकल बाईपास तिराहा, भगवन्तपुरा बाईपास तिराहा, हंसारी तिराहा,बिहारी तिराहा,गवालियर रोड चौकी क्षेत्र से निर्धारित नो-एन्ट्री के समय में भारी एवं बड़े वाहनो के प्रवेश पर अवश्य रोक लगायी जाये। नो-एन्ट्री प्वाइंटों पर सड़कों पर वाहन किसी भी दशा में खड़े होने न दिये जायेें।
5- वाहनोें को पार्किंग स्थलों या उनके प्रेमाईसिस के अन्दर ही खड़ा कराया जाये। खासतौर से जेल चौहारा, कचहरी चौराहा, बस स्टैण्ड के पास अवैध रूप से किसी भी दशा में सड़कों पर वाहन खड़े न हों।
6- शहर क्षेत्र में नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर पार्किंग स्थलों में ही वाहन पार्क करायेे जायें।
7- शहर क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले स्थानों में यथा-शहर क्षेत्र मिनर्वा,मानिक चौक बाजार, किसान बाजार,बीकेडी चौराहा से रक्सा ग्वालियर रोड बाईपास तिराहा, रसबहार तिराहा से सीपरी बाजार व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर एकल मार्ग व्यवस्था सुनियोजित तरीके से करायी जाये।
8- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रोे को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए उनको सुधारीकरण हेतु सम्बन्धित विभागोें से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करायी जाये।
9- रोड एक्सीडेन्ट का डाटावेस तत्कालिक रूप से आईआरएडी(इन्टीग्रेटेड रोड एक्सीडेन्ट डेटाबेस) में फीड कराते हुए अपडेट रखा जाये।
10- यातायात नियमों के पालन हेतु जनमानस में जागरूकता पैदा करने हेतु नगर निगम व विकास प्राधिकरण की स्थापित एलईडी में शिक्षाप्रद/जागरूकता बढ़ाने वाले वीडियो क्लिप एवं संदेश प्रसारित कराये जायें।
11- वाहनों की ओवरलोेडिंग रोकी जाये, अवैध पार्किंग/स्टैण्ड संचालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर गैंगस्टर /गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए, अवैध बसूली से अर्जित सम्पत्ति की नियमानुसार जब्तीकरण किया जाये।
12- स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी देने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विद्यालयों एवं संस्थानों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से प्रत्येक विद्यालय, संस्थान में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का बोध कराया जाये।
13- वाहन चलाते समय मोवाइल फोन का प्रयोग न करने तथा सड़को पर स्टंट न करने हेतु जागरूक किया जाये।
14- स्कूल,बाजार, महत्वपूर्ण स्थल,स्पीड लिमिट, मोड़ इत्यादि दर्शित करने वाले पर्याप्त संख्या में संकेत एवं साइनेज बोर्ड सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर लगावाये जाये। टोल प्लाजाओं पर ओवर स्पीड चेक की जाये तथा ब्रेथ-एनालाईजर से भी जॉच करायी जाये।
15- महत्वपूर्ण क्रॉसिंग एवं प्रतिष्ठानों, स्कूलों व पुलिस लाईन्स के आस-पास स्पीड ब्रेकर टेविल टॉप आकार के सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर बनवाया जाये ताकि आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
16- यातायात कर्मियों को कार्य-व्यवहार टर्नआउट व आचरण में सुधार पर विशेष ध्यान देने एवं यातायात कर्मियों को संकेतों के संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झॉसी को निर्देशित किया गया।
17- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह भी निर्देशित किया गया कि थाना स्तर से ट्रेक्टर मालिको एवं चालकों को प्रशिक्षित किया जाये कि उन्हें रेलवे क्रॉसिंग पर पार करने व मोड़ पर ट्रेक्टर चलाने के सम्बन्ध में क्या करना चाहिये।
18- मोबाईल फोन का प्रयोग एवं ड्रंकन ड्राईविंग के विरूद्ध जागरूकता एवं चेकिंग की जाये।
19- सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर अवैध पार्किंग के विरूद्ध अभियान चलाया जाये एवं वैध पार्किंग हेतु स्थान चिन्हित किये जायें, वहीं पर वाहन खड़े हों।
20- 02 पहिया वाहनों पर तीन सवारी के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया जाये
21- संयुक्त रूप से वाहनों में हूटर, सायरन व प्रेशर हॉर्न माडिफाईड लाउड साईलेंसर के विरूद्ध शक्ति से कार्यवाही की जायैं
22- 02 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट घारण करने एवं 04 पहिया वाहन चलाते समय सीटवेल्ट को उपयोग करने हेतु जागरूक किया जाये।
शासन स्तर से एक माह के चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा माह के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों का भलीभांति अनुपालन करते हुए विभिन्न आयोजनों एवं गतिविधियों को सफल बनाने हेतु सम्बन्धित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही करायें तथा जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाये रखना सुनिश्चित करें एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया