ग्राहकों को गैस एजेंसी जाकर 31 दिसंबर तक बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करवाना होगा. ऐसा नहीं करने पर पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सब्सिडी बंद कर दी जायेगी. यह आदेश पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी किया है. सामान्य ग्राहकों के साथ पीएमयूवाइ (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) से जुड़े लाभार्थियों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. अब नये कनेक्शन भी केवाइसीके समय बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही जारी है. जिन लाभार्थियों व ग्राहकों को ओटीपी प्रक्रिया द्वारा प्रमाणित किया गया था, उन्हें भी बायोमैट्रिक द्वारा प्रमाणित करना जरूरी है. बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करने के संबंधित कंपनी के एजेंसी के पास इ-केवाइसी करवाना होगा. इसके लिए एलपीजी ग्राहकों का अंगूठा या आंख के माध्यम से बायोमैट्रिक होना है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मांगी है और इसलिए वितरकों को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी है. सरकार ने फेस रिकग्निशन ऑथेंटिकेशन को सक्षम किया है