गया : बिहार के गया में जीडी गोयनका स्कूल में 2 साल पहले एक छात्र के साथ स्कूल परिसर में ही पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गया सिविल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी स्कूल के शिक्षक शुभेंदु जतति को दोषी करार दिया है। वहीं आरोपी को 6 साल कारावास की सजा और 50 हजार रुपए अर्थ दंड लगाया है। हालांकि, इस फैसले से मृत छात्र का परिवार बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि मैंने अपना बेटा खोया है। बावजूद इसके हम पूरा परिवार न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं।
गौरतलब है कि 16 फरवरी 2022 को गया-पटना रोड स्थित जीडी गोयनका स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र कृष्ण चन्द्र की मौत हो गई थी। कृष्ण चन्द्र के पिता चन्द्र प्रकाश ने स्कूल के शिक्षक के खिलाफ बेरहमी से पीट पीट कर हत्या किए जाने का केस दर्ज कराया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। छात्र की मौत को लेकर शहर के लोगों के बीच स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त रोष था। स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने कैंडिल मार्च और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। इसके बाद से कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी।संबंधित मामले में गुरुवार को सत्र न्यायाधीश तृतीय रंजीत कुमार की अदालत ने शिक्षक शुभेंदु को दोषी करार दिया था। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की थी। शुक्रवार 21 जून को निर्धारित की थी। सनी के तहत रंजीत कुमार की अदालत ने धारा 304 बी के तहत दोषी करार दिया है। साथ ही 6 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
रिपोर्ट = नीरज यादव{गया}