चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने से एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने में मदद मिलेगी। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, वोटर आईडी के साथ आधार को लिंक करने के लिए अधिकृत करता है।
नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। चुनाव आयोग के अनुसार, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से किया जा रहा है।
वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए मतदाताओं को चुनाव आयोग की वेबसाइट में जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट में मौजूद फॉर्म-6 बी को भरना की आवश्यकता है। फॉर्म-6बी nvsp.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए मतदाता हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, वोटर आईडी के साथ आधार को लिंक करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे लोकसभा ने दिसंबर 2021 में ध्वनि मत से पारित किया था।
चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने से एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने में मदद मिलेगी।