सीतापुर जेल कारागार में तैनात डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता पर 302 के तहत केस दर्ज हुआ है. आरोप है डिप्टी जेलर कैदियों को प्रताड़ित करती हैं.हाल ही में विजय लक्ष्मी गुप्ता द्वारा एक कैदी को बुरी तरह मारा पीटा गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उस कैदी की मौत हौ गई. इसके बाद ही विजय लक्ष्मी गुप्ता सहित जेल के फार्मासिस्ट शैलेंद्र वर्मा और मुख्य चीफ सुधांशु श्रीवास्तव के नाम कोर्ट ने केस दर्ज किया है.
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिला कारागार में तैनात महिला डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता पर दफा 302 के तहत केस दर्ज हुआ है. उनके साथ जेल के फार्मासिस्ट शैलेंद्र वर्मा,मुख्य चीफ सुधांशु श्रीवास्तव भी नामजद हुए है.कारागार में निरूद्ध बंदी की संदिग्ध मौत के मामले में न्यायालय से आदेश होने के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है. मिश्रिख का रहने वाला बब्लू सिंह गैंगेस्टर एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध था, जिसकी मौत अप्रैल 2023 में हो गई थी, जिसके बाद मृतक की माँ सीमा सिंह ने डिप्टी जेलर सहित अन्य 3 लोगों पर अपने बेटे के साथ मारपीट करने व प्रताडना का आरोप लगाया था.
मिश्रिख कोतवाली इलाके के मोहल्ला रन्नुपुर वार्ड संख्या 3 के रहने वाले बबलू सिंह पुत्र उमेश सिंह धारा 376 डी, 120 बी, 506, 354 आईपीसी व 5 जी / 6 पॉक्सो एक्ट, 67 आईटी एक्ट, व गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला कारागार में निरूद्ध था. 14 अप्रैल 2023 को बबलू सिंह को गंभीर हालत में जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल भेजा, जहां संदिग्ध परिस्थितियों के चलते उसकी मौत हो गई. प्रकरण में बबलू की मां सीमा सिंह ने जेल के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पुत्र की हत्या किये जाने की बात कही और उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था.
सीमा सिंह का आरोप है कि महिला डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता सहित अन्य जेल कर्मी उसके पुत्र बबलू सिंह से अतिरिक्त पैसों की मांग करते थे. पैसे न देने पर शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते थे. 14 अप्रैल को महिला डिप्टी जेलर व अन्य जेल कर्मियों ने बबलू को बुरी तरह पीटा, जिससे उसके चोटें आयी. मरणासन्न स्थिति में औपचारिकता मात्र उसे जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मृतक बब्लू की माँ ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई भी न हुई, जिसके बाद मृतक बब्लू की ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में तत्काल कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिये, न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दफा 302 आईपीसी के तहत जेल अफ्सर व कर्मियों के विरूद्ध केस दर्ज किया. सीतापुर जेल इससे पहले भी चर्चा में रही हैं, किसी बात को लेकर जेल में कैदियों ने हंगामा किया था और खाना भी नही खाया था, तब भी डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता पर कैदियों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया था. लेकिन उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था.