ओडिशा के क्योंझर जिले के चंपुआ रेंज अंतर्गत कालिकाप्रसाद संरक्षित जंगल में मिले मादा हाथी के शव के मामले में वन विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है. हाथी की मौत के मामले में लापरवाही और देरी की सूचना देने के आरोप में चंपुआ अनुभाग के वनपाल कालंदी सामल को निलंबित कर दिया गया है और जिला मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी तरह चंपुआ रेंज अधिकारी अक्षय छत्रिय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा गया है. इसी तरह कार्य में लापरवाही बरतने पर चंपुआ बिट फॉरेस्ट गार्ड को 3 दिन के अंदर जवाब देने का नोटिस दिया गया है. उक्त घटना में ओआर केस नंबर 20सीएच 2023-24 में टाटा पावर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एसडीओ, जेईई और लाइन मैन के नाम से मामला दर्ज किया गया है. उन्हें करंट लगने से हाथी की मौत और असहयोग के आरोप में सीआरपीसी की धारा 41 के तहत जांच अधिकारी के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। टाटा पावर के अधीक्षक को 15 दिनों के अंदर बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने को कहा गया है.