नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा और उस पर अवैध निर्माण का मामला खारिज कर दिया है। नगर निगम चुनाव के दौरान गुप्ता के खिलाफ पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट फैसला सुनाया है।
संबंधित आदेश के बाद गुप्ता ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत चलाए जा रहे अभियान की पोल खुल चुकी है। जल्द ही वह झूठे अभियान चलाने वालों के खिलाफ मानहानि का
मुकदमा दायर करेंगे। निगम चुनाव के दौरान हेमंत चौधरी नामक व्यक्ति ने आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने और अवैध निर्माण के आरोप लगाकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इन आरोपों को लेकर आप ने गुप्ता के खिलाफ अभियान चलाया था। गुप्ता ने कहा है कि कोर्ट ने फैसले में कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें परेशान करने के लिए लगाए गए थे। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर उनके मुखर अभियान को रोकने के लिए झूठे आरोप लगाए गए थे।