Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-plugin-mojo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home4/twheeenr/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
इमरजेंसी में टिकट नहीं ले पाए या दूसरे क्लास में चढ़ गए, तो क्या हैं अधिकार, TTE ने लात-घूंसों से पीटा « The News Express

इमरजेंसी में टिकट नहीं ले पाए या दूसरे क्लास में चढ़ गए, तो क्या हैं अधिकार, TTE ने लात-घूंसों से पीटा

 

बिहार के मुजफ्फरपुर में दो टीटीई ने ट्रेन में एक यात्री की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऊपर की बर्थ पर बैठे यात्री को पहले टीटीई ने पैर पकड़कर नीचे खींचा। इसके बाद उसकी लात-घूंसों से पिटाई कर दी।

दरअसल, मुंबई से जयनगर जाने वाली एक ट्रेन में यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था। पिटाई से यात्री घायल हो गया। अब दोनों टीटीई को सस्पेंड कर दिया गया है।
आज जरूरत की खबर में जानेंगे कि ट्रेन में बिना टिकट के सफर करने को लेकर क्या नियम हैं, अगर इमरजेंसी में टिकट नहीं खरीद पाए तो क्या कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस तरह के मामलों में अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं।

सवाल: क्या इमरजेंसी में बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा की जा सकती है?
जवाब: बिना टिकट यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। सवाल: ट्रेन में टीटीई बदसलूकी करे या घूस मांगे तो कहां और कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
जवाब: ट्रेन में टीटीई बदसलूकी करे या घूस मांगे तो ऐसे करें शिकायत…

रेलवे डिपार्टमेंट को लेटर लिख सकते हैं। इसमें टीटीई के ऊपर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो सकती है।
रेलवे पुलिस से शिकायत कर सकते हैं।
155210 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे अवेलेबल है।
इंडियन रेलवे के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं।
गूगल प्ले स्टोर से इंडियन रेलवे का ऐप डाउनलोड कर उस पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सवाल: मेरी टिकट स्लीपर की है, गलती से अगर मैं एसी कम्पार्टमेंट में चढ़ जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा?
जवाब: स्लीपर की टिकट लेकर अगर आप एसी में चढ़ जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप जुर्माना देने से मना करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है।
ऐसे बच सकते हैं जुर्माने से…

तुरंत टीटीई से संपर्क करें।
स्लीपर क्लास में चढ़ने की वजह साफ-साफ टीटीई को बताएं।
इसके बाद आपको अगले ही स्टेशन पर उतरकर वापस अपने डिब्बे में जाना होगा।
अगर आपके पास जनरल का टिकट है तो टीटीई से स्लीपर का टिकट बनवाकर जाएं।
सवाल: टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और लंबा सफर है। ऐसे में क्या ट्रेन में सीट मिलने के चांसेस हैं?
जवाब: टिकट अगर कंफर्म नहीं है तो आप ट्रेन में चढ़ने के बाद टीटीई से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई सीट खाली होगी तो टीटीई आपको दिला सकता है। ऐसा तब होगा जब अपने काउंटर से टिकट खरीदा हो। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है तो कंफर्म नहीं होने की स्थिति में टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगा।

सवाल: अगर 25 मई की जगह 25 जून की टिकट बुक हो गई है और मैं 25 मई को ट्रेन में चढ़ जाऊं। ऐसे में क्या कर सकते हैं?
जवाब: जिस डेट का आपने टिकट बनवाया है आपको उसी डेट पर ट्रेन में ट्रैवल करने का हक है। अगर ऐसा आपकी खुद की गलती से भी हुआ है तो भी आप गलत डेट पर ट्रैवल नहीं कर सकते।
अगर इस सिचुएशन में आप ट्रैवल करते हुए पकड़े जाते हैं तो पेनल्टी लगाई जाती है। आपने कितने किलोमीटर गलत टिकट पर यात्रा की है उस आधार पर पेनल्टी लगाई जाएगी।

सवाल: कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू के समय रिटर्न टिकट नहीं कराई। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। क्या करें?
जवाब: इस कंडीशन में यात्री के पास दो ऑप्शन हैं। आप तत्काल में टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसके बाद जब भी TTE टिकट चेक करने आए तो आप उससे टिकट बनवा सकते हैं।
प्लेटफॉर्म टिकट से सफर करने के नियम…

प्लेटफॉर्म टिकट से आपको न सिर्फ प्लेटफॉर्म पर जाने का बल्कि ट्रेन में चढ़ने का भी अधिकार मिलता है।
टीटीई ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर रिजर्व टिकट देने से मना कर सकता है मगर यात्रा करने से नहीं।
यात्री ने जिस स्टेशन से प्लेटफॉर्म टिकट बनवाया है उसे वहीं से किराया चुकाना होगा।
यात्री जिस कैटेगरी में सफर कर रहा है उसे उसी का किराया देना होगा। इसके साथ ही रेलवे में रेगुलर यात्रा करने वाले यात्री मंथली सीजन टिकट या एमएसटी बनवा सकते हैं। यह 1, 3 या 6 महीने से लेकर एक साल तक के लिए बनवाया जा सकता है। इससे यात्रियों को 20-25% तक की छूट मिलती है।

सवाल: लास्ट मोमेंट टिकट कैसे करा सकते हैं?
जवाब: तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं।
पहले क्या नियम थे-

सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच सिर्फ AC कोच में सीटें बुक होती थी। स्लीपर क्लास की टिकट 11 बजे से 12 बजे तक बुक होती थी।
जब तत्काल टिकट का विंडो ओपन होता था तो एजेंटों को तुरंत टिकट बुक करने की सुविधा थी।
तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर पैसे वापस नहीं मिलते थे।
अब क्या नियम हैं-

तत्काल AC टिकट की बुकिंग 10 बजे शुरू होती है।
नॉन AC टिकट की बुकिंग 11 बजे से शुरू होती है।
आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं।
डायरेक्ट रेलवे काउंटर से भी टिकट बुक कर सकते हैं।
1 आईडी और आईपी एड्रेस से 2 टिकट ही बुक हो सकते है।
बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे तक एजेंट बुकिंग नहीं करा सकते।
ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने का तरीका

सबसे पहले irctc.co.in वेबसाइट पर जाकर अकाउंट क्रिएट करें।
इसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी है।
होम पेज पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
‘प्लान माई जर्नी’ पेज पर क्लिक करें।
तारीख और ट्रेन का सिलेक्शन करें।
टिकट की कैटेगरी चुनकर सबमिट करें।
ट्रेन की लिस्ट सामने आने के बाद तत्काल का कोटा सिलेक्ट करें।
ट्रेन और उसका क्लास सिलेक्ट करें।
आपको पता चल जाएगा कि सीट खाली है या नहीं।
Book Now पर क्लिक करें।
अपना नाम, उम्र, लिंग और बर्थ टाइप करें।
अपना मोबाइल नंबर और वैरिफिकेशन कोड डालें।
Next बटन पर क्लिक करें।
आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं उसका चुनाव करें।
पेमेंट करने के बाद आपका ई-टिकट आ जाएगा।

सवाल: अगर कोई जानबूझकर ट्रेन में बिना टिकट ट्रैवल करे और टीटीई के साथ बदसलूकी करे, तो टीटीई के क्या अधिकार है?
जवाब: टीटीई रेलवे पुलिस से संपर्क कर यात्री को अरेस्ट करवा सकता है। इसमें रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में यात्री को पेश किया जाता है और आगे की कार्रवाई होती है।
हालांकि टीटीई के पास मारने-पीटने का अधिकार नहीं है।

रेलवे से जुड़े नियमों के एक्सपर्ट एडवोकेट योगेश भटनागर के इनपुट के आधार पर।

चलते-चलते
ट्रेन में सफर करते हुए इन नियमों का रखें ख्याल…

अगर आपकी सीट पर अपर और मिडिल बर्थ के लोग बैठे हैं जिससे आपको सोने में परेशानी हो रही है, तो रात के 10 से सुबह 6 बजे के बीच आप उन्हें अपनी सीट से हटने के लिए कह सकते हैं।
दिन के समय अगर मिडिल बर्थ का यात्री अपनी बर्थ खोलता है तो आप उसे मना कर सकते हैं।
नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइट्स को बंद करना होगा।
रात के समय कोई यात्री तेज आवाज में गाने नहीं बजा सकता।
रात में सपोर्ट स्टाफ को शांति का ध्यान रखना होगा।
रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच यात्री की नींद डिस्टर्ब कर टीटीई टिकट चेक नहीं कर सकता। हालांकि अगर यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ा है तो टीटीई टिकट चेक करने आ सकता है।
जरूरत की खबर के कुछ और आर्टिकल भी पढ़ेंः

1. जरूरत की खबर:बच्चा लेस्बियन या गे न बन जाए; लड़का-लड़की में फर्क करने वाले मां-पापा इस सोच को बदलें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *