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ईद से ठीक पहले मस्जिद के सामने क्यों जलाई गई कुरान? « The News Express

ईद से ठीक पहले मस्जिद के सामने क्यों जलाई गई कुरान?

ईद उल-अजहा (बकरीद) के ठीक पहले, स्वीडन में एक व्यक्ति को इस्लाम के पवित्र ग्रंथ, कुरान, को जलाने की अनुमति दी गई थी, जो एक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। इसके बाद बुधवार को कुरान को जलाते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया।

वास्तव में, यह व्यक्ति स्वीडन पुलिस से कुरान को जलाने की अनुमति मांगी थी, और इसके बाद पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए एक दिन की अनुमति दी।

बुधवार को, स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन के तहत कुरान जलाने की अनुमति मांगी। पुलिस ने इसके बाद सिर्फ एक दिन के लिए उन्हें मंजूरी दे दी। पहले भी, उन्होंने इस तरह की मांग की थी, लेकिन तब पुलिस ने उनकी मांग को स्वीकारने से इनकार कर दिया था।

सलवान मोमिका नामक 37 साल के व्यक्ति ने पुलिस को एक आवेदन पत्र में लिखा था कि वह स्टॉकहोम में स्थित एक बड़ी मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करना चाहता है और अपने विचारों को कुरान के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। उन्होंने पत्र में लिखा था, “इस क्रिया के दौरान मैं कुरान को फाड़ना और जलाना चाहता हूं।” पुलिस का दावा है कि शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देशभर से अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी।

इराक से आए सलवान मोमिका इस्लामिक धर्म के सिद्धांतों और विचारों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है कि वे स्वीडन के नाटो (NATO) में शामिल होने के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे इस्लाम के खिलाफ कुरान को जलाने का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने बुधवार को कुरान जलाने से पहले कहा, “स्वीडन जागो। यह लोकतंत्र है।”

स्वीडन पुलिस ने ऐसे समय में कुरान जलाने की अनुमति दी है, जबकि स्वीडिश अपील कोर्ट ने केवल 2 हफ्ते पहले ही कुरान जलाने पर पुलिस के बैन को खारिज कर दिया था। पुलिस ने उस समय स्टॉकहोम में इराकी दूतावास के बाहर कुरान जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद, लोगों ने कोर्ट के खिलाफ दायर करवाए यचिकाएँ। पहले भी, पुलिस ने फरवरी में इराकी दूतावास के बाहर कुरान जलाने पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे यह कारण बताया गया था कि इससे सामाजिक सद्भावना प्रभावित हो सकती है।

अप्रैल में विद्यमान बैन को हटा दिया गया था। कोर्ट ने यह बताया था कि प्रदर्शनकारियों को संगठित होने और प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, लेकिन इससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कुरान जलाने पर लगे बैन को हटा दिया था।

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