दिल्ली- भारत सरकार ने 63 पोर्न वेबसाइट को प्रतिबंधित किया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के दिशा निर्देश पर कार्रवाई, पोर्नोग्राफी पर भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई

 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश नए आईटी नियम, 2021 के नियम 3 (2) (बी) के तहत दिया था. अदालत ने तब कहा था कि महिलाओं की मर्यादा और उनकी छवि खराब करने वाले कंटेंट या अश्लील सामग्रियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए.
गुरुवार को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने पोर्नोग्राफी पर बड़ी कार्रवाई की. विभाग ने 2021 में जारी किए गए नए आईटी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया साथ ही इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट बंद करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए.

दरअसल, पुणे की एक अदालत के आदेश पर 63 पोर्न वेबसाइटों और उत्तराखंड हाई कोर्ट व इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर 4 पोर्न वेबसाइट को प्रतिबंधित किया गया है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुपालन में केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने इन पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबन्ध लगाया है.

बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश नए आईटी नियम, 2021 के नियम 3 (2) (बी) के तहत दिया था. अदालत ने तब कहा था कि महिलाओं की मर्यादा और उनकी छवि खराब करने वाले कंटेंट या अश्लील सामग्रियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए.

अदालत ने आगे यह भी कहा था कि पोर्नोग्राफी से संबंधित सभी वेबसाइटों और यूआरएल को भी तत्काल प्रतिबंधित कर दिया जाए. उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इन्हीं आदेशों के अनुपालन में केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने इन पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है.

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