रिपोर्ट =नीरज यादव(गया)
नाम और धारा संख्या को संशोधित कर लागू किए गए कानून को मूर्त रूप देने के लिए आज जिले के सभी थाना में बैठक की गई। जिसमें संबंधित पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। बैठक में कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के साथ-साथ इस संबंध में बुकलेट भी उपलब्ध कराया गया है।
बेलागंज थाना और चाकंद थाना में आयोजित कार्यक्रम में थाना के सभी अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान बेलागंज थाना प्रभारी विनय कृष्णा प्रसाद ने नए कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। लोगों को नए कानून की प्रस्तावना, नागरिक केंद्रित कानून, न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी, त्वरित न्याय, आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव, पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता व एनसीआरबी मोबाइल ऐप के संबंध में जानकारी दी गई।
दंड की जगह न्याय देने पर बल
चाकंद थाना प्रभारी और बेलागंज थाना प्रभारी विनय कृष्णा प्रसाद ने बताया कि भारतीय संसद में पारित तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। जिसे मानवाधिकारों और मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए कानून में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इस कानून में दंड की जगह न्याय देने पर बल दिया गया है।
न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, सभी पदाधिकारी और कर्मियों को कानून में हुए बदलाव से जुड़ी जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आम लोगों को भी वीडियो, ग्राफिक्स और अन्य माध्यम से नए कानून के प्रति जागरूक कर इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना हम सबका कर्तव्य है। नए कानून में डिजिटल तौर पर FIR और नोटिस सहित अन्य मुद्दों पर बल दिया गया है।