मंडल मुख्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के उपरान्त महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती रेनू गौतम द्वारा ध्वजारोहण किया, जिसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ | समारोह के दौरान श्रीमती रेनू गौतम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकगण एवं स्कूल के सभी कर्मचारियों को और उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी | इसके उपरांत श्रीमती रेनु व संगठन की अन्य सदस्याओं द्वारा मंडल रेल चिकित्सालय में मरीजों को उपहार वितरण किया गया तथा रेलवे चिकित्सालय में अच्छी साफ-सफाई व्यवस्था हेतु सम्बंधित कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए |
कार्यक्रम के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक श्री आशुतोष सहित संगठन की उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता मौर्या, श्रीमती गुंजन निगम सचिव मोनिका गोयल, कोषाध्यक्ष गौरी यादव सह सचिव प्रियंका गुप्ता एवं अन्नपूर्णा गुप्ता, सुमन तथा संगठन की अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे |
ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम में कोई बदलाव नहीं
यात्रियों के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना और बर्थ बुक करना वैकल्पिक है
5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति है, यदि कोई बर्थ बुक नहीं की गई है
Posted On: 17 AUG 2022 2:02PM by PIB Delhi
हाल ही में समाचार माध्यम के एक हिस्से में ऐसी रिपोर्ट आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है। इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।.
ये समाचार सामग्री और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं, तो यह सुविधा निशुल्क है, जैसे पहले हुआ करती थी।
रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अलग बर्थ की मांग नहीं की जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट की मांग की जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।