झांसी रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर पूर्व दिनांक में कायमी अपराध संख्या 807/22 u/s 160(2) रेलवे एक्ट को संबद्ध करने के संबंध में। दिनांक 04.07.2022 को मैं उपनिरीक्षक सतीश लाठर हमराह स0उ0नि0 वी. डी. सैनी आ0 साहिल के साथ रवाना शुदा होकर अपराध क्रमांक 807/2022 u/s160(2) रेलवे एक्ट के वाहन क्रमांक UP 93 AD 7906 के अज्ञात चालक की सुराग रस्सी व पतारस्सी में मामूर थे
दौराने सुरागरसी मुखबिर खास ने सूचना दी कि आप जिस वाहन व चालक को खोज रहे हैं वह इस समय बीकेडी चौराहे के पास ग्वालियर रोड की तरफ खड़ा हैं मुखबिर खास की सूचना को सत्य मानकर बीकेडी चौराहा ग्वालियर रोड के पास पहुंचे तो मुखबिर खास ने दूर से इशारा करके बताया कि काली और सफेद लाइनिंग की टीशर्ट लाइट पर्पल कलर की जींस पहने जो गाड़ी के पास खड़ा है
वही गाड़ी का चालक है उक्त गाड़ी चालक के पास पहुंचने पर हम लोगों को देखकर गाड़ी चालक सकपकाने लगा तभी मेरे द्वारा पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं ही उक्त गाड़ी का चालक हूं जिसने दिनांक 01/07/2022 को झांसी मुस्तरा के मध्य गेट नंबर 117 समपार फाटक को बंद किया जा रहा था तभी तेज रफ्तार होने के कारण उत्तर दिशा के बूम नीचे से गाड़ी निकल गई
और दक्षिण दिशा के बूम से गाड़ी टकरा गई जिसे बूम क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे पूछने पर उसने अपना नाम और पता राहुल प्रजापति उत्तर श्री कोशल प्रजापति उम्र 32 वर्ष जाती प्रजापति निवासी मकान नंबर 159/02 नगला मंडी रोड डडीयापुरा थाना कोतवाली जिला झांसी। बाद उक्त व्यक्ति को समक्ष गवाहन अपराध से अवगत कराकर समय 09.10 बजे कब्जा हिरासत आरपीएफ लिया गया।
उक्त आरोपी व वाहन को आरपीएफ पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर साथ लेकर उपस्थित हुए। बाद श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय से आदेश प्राप्त कर आरोपी का बयान दर्ज किया आरोपी द्वारा स्वेच्छा पूर्वक जुर्म स्वीकार किया गया तथा महोदय के आदेशानुसार आरोपी चालक व जप्त सुधा वाहन UP 93 AD 7906 को आरपीएफ पोस्ट पर पूर्व में दर्ज अपराध क्रमांक 807/22 u/s 160(2) रेलवे एक्ट में संबद्ध किया गया तथा उक्त आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। बाद उक्त आरोपी को श्रीमान ACJM(R) झांसी के समक्ष नियत समय पर पेश किया गया तो जहां श्रीमान रेलवे न्यायालय झांसी द्वारा उक्त आरोपी को दिनांक 04.06.2022 से 18.06.2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार झांसी भेज दिया गया।