ओडिशा के क्योंझर जिले में एडीजे कॉम के विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने तीन किशोर अपराधियों को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 7 लाख 50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. गौरतलब है कि 5 मार्च 2022 को रंजीत मोहंती, रवीन्द्र नायक सुनील बेहरा ने पीड़िता और सुनील बेहरा को उस समय उठा लिया जब वह अपने भाई के साथ पटना थाना क्षेत्र में जगर मेला देखने आया था. घटना होने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। इस मामले में कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान के आधार पर यह सजा सुनाई है.