48 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण; हत्यारा गिरफ्ता
हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल (चाकू) बरामद
हत्या के बाद शव को झाडियों में फेंका
वैज्ञानकि साक्ष्यों, घटना स्थल के निरीक्षण व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से निर्दोष जेल जाने से बचे
श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री भानु भास्कर, पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री जोगेन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री शिवहरी मीना महोदय के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नेपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी मोंठ स्नेहा तिवारी के निकट परर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमाक गुप्ता मय पुलिस टीम थाना मोंठ द्वारा मृतक रवि अहिरवार की चाकू से वार कर गला काटकर निर्मम हत्या का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी बरामद किया गया ।
थाना मोंठ क्षेत्रान्तर्गत मो. नेहरु नगर के पास झाडियो में मृतक रवि अहिरवार पुत्र हर लाल निवासी मो. नेहरु नगर कस्बा व थाना मोंठ जनपद झांसी उम्र करीब 28 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की सूचना पर श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी द्वारा स्वयं घटना स्थल पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मोहल्ला वासियों से जानकारी प्राप्त की गयी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी मोंठ महोदय के नेतृत्व में थाना मोंठ पर गठित पुलिस टीमों व फोरेन्सिक टीम, डॉग स्क्वाड को हत्या के सफल अनावरण एवं साक्ष्य संकलन हेतु लगाया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनांक 16.06.2022 को वादी श्री हर लाल निवासी मो. नेहरु नगर कस्बा व थाना मोंठ जनपद झाँसी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मोंठ पर मु0अ0सं0 133/2022 धारा 302 भा.द.वि. बनाम अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी उपरोक्त के पुत्र रवि अहिरवार उम्र करीब 28 वर्ष की चाकू से वार कर गला काटकर हत्या करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।
वादी मुकदमा से पूँछताछ करने व संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त मोहित अहिरवार उर्फ बुल्लू पुत्र कैलाश नारायण अहिरवार निवासी मु0 नेहरू नगर कस्बा व थाना मोंठ जनपद झाँसी मेहनत मजदूरी करके आपे चलाता है व अभियुक्त के पिता होमगार्ड के पद पर नौकरी करते है । तथा 04 वर्ष पूर्व अभियुक्त उपरोक्त की शादी हो चुकी है । मुहल्ले नेहरू नगर कस्बा व थाना मोठ का रविकान्त अहिरवार पुत्र हरलाल अहिरवार का अभियुक्त के घर पर काफी आना जाना रहा है व रविकान्त अहिरवार के अभियुक्त की माँ श्रीमती गीता के साथ अवैध सम्बन्ध थे । अभियुक्त व अभियुक्त के पिता की अनुपस्थिति मे रविकान्त अहिरवार अक्सर अभियुक्त के घर पर आता था । दिनाँक 12.06.2022 की रात मे जब अभियुक्त अपने घर मे सो रहा था लगभग 01.15 बजे अभियुक्त को प्यास लगी और पानी पीने के लिये उठा तो उसने मृतक रविकान्त अहिरवार को अपनी माँ के साथ घर में आगे वाले कमरे में तखत पर देख लिया जिस पर अभियुक्त द्वारा आवेश मे आकर पहले रविकान्त अहिरवार को लात घूँसो से मारा फिर उसे पकङ कर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की जिससे वह अचेत सा हो गया व क्रोध मे आकर घर मे रखे सब्जी वाले चाकू से रविकान्त अहिरवार का गला आगे से काट दिया जिससे खून की धार बह निकली और मौके पर ही उसने दम तोङ दिया । उसके बाद अभियुक्त द्वारा अपने कन्धे पर लादा और गली के बाहर सङक पर गया तथा पास ही मे पङे कूङे के ढेर से एक पैन्ट उठाकर रविकान्त के गले मे लपेट दिया ताकि खून कम बहे । अभियुक्त द्वारा अपने घर से झाङियो तक रास्ते मे पङे खून के दाग रात ही मे साफ कर दिये थे तथा खून से सने हुये कपङो को ने चूल्हे मे जला दिये थे जिसकी राख नाली मे बहा दी थी । अभियुक्त की निशादेही पर बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया । साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 201भा.द.वि. की वृद्धि कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।