हां, आधार कार्ड और पैन कार्ड आजकल बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और विभिन्न कामों के लिए इनकी आवश्यकता होती है। आधार कार्ड आपकी पहचान प्रमाणित करता है और पैन कार्ड आपके आयकर संबंधी विवरणों को संकलित करता है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना वास्तव में आवश्यक है, और सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2023 निर्धारित की है। यदि आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं करवाया है, तो आपको जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप इन दोनों कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही, 30 जून के बाद आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाने पर आपको चालान भी जमा करना होगा।
इंकम टैक्स विभाग ने 2007 से पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, इसलिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है। आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया है
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
सबसे पहले, आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा।
वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको “Quick सेक्शन” में जाना होगा। यहां, आपको आधार स्टेटस का विकल्प मिलेगा, जिसे आपको चुनना होगा।
जब आप इस विकल्प को चुनेंगे, तो आपको एक नया पेज प्रदर्शित होगा।
इस पेज पर, आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
अगर आपका पैन और आधार कार्ड एक-दूसरे से लिंक हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान आपको स्क्रीन पर उसकी पुष्टि मिलेगी।
यदि आपके कार्ड लिंक नहीं हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता होगी।
यदि आपको अपने पैन और आधार कार्ड के लिंक होने का स्थिति नहीं पता है, तो उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके आप इसे जांच सकते हैं।